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Wednesday 25 July 2018

भारत के झारखंड राज्य में राज्य सरकार द्वारा शिक्षा अधिकार कानून को ताख पर रख कर लगभग 4500 प्राथमिक व मध्य विद्यालय को दूसरे विद्यालय में मर्ज करने के संबंध में

सेवा में
श्रीमान अध्यक्ष महोदय
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली

विषय:- भारत के झारखंड राज्य में राज्य सरकार द्वारा शिक्षा अधिकार कानून को ताख पैट रख कर लगभग 4500 प्राथमिक व मध्य विद्यालय को दूसरे विद्यालय में मर्ज करने के संबंध में

महोदय
हम आपका ध्यान भारत के झारखंड राज्य की ओर आकृष्ट कराना चाहेंगे जहाँ राज्य सरकार द्वारा राज्य के लगभग 4500 विद्यालय को मर्ज कर दिया गया है। जिसमे राज्य में  शिक्षा का अधिकार कानून को ताख पर रख कर एक तरफ जहाँ सरकारी प्राथमिक और मध्य विद्यालय को मर्ज किया जा रहा है तो वही पूरे राज्य में गांव निजी विद्यालय गैर प्रशिक्षत शिक्षकों द्वारा  खोला जा रहा है। जिसके लिए आज तक सरकार के पास निजी विद्यालय संचालन हेतु कोई गार्ड लाइन नही है।
अतः महोदय से नम्र निवेदन है कि उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्यवाही कर सभी विद्यालय को पुनः चालू करवाया जाए। और कार्यवाही की एक प्रति हमे भी उपलब्ध कराए।
भवदीय
ओंकार विश्वकर्मा
मानवाधिकार कार्यकर्ता
डोमचांच कोडरमा झारखड 825418
संपर्क 9934520602

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