सेवा में
श्रीमान पुलिस महानिर्देशक
रांची
विषय:- झारखण्ड के गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र में एक असहाय महिला को डायन कह कर मैला घोल पिलाने और भरी पंचायत में प्रताड़ित करने के सम्बन्ध में
महोदय
हम आपका ध्यान झारखण्ड के गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के महुआर पंचायत के छाताबाद गाँव की ओर आकृष्ट कराना चाहूँगा जहा पर गाँव में कुछ लोगो के बीमार होने के बाद एक असहाय महिला को पुरे गाँव की पंचायत ने डायन का आरोप सिद्ध किया और महिला को मैला घोल कर पिलाने का कुकृत्य के साथ ही उसे गाँव से निकाले जाने का फरमान सुना दिया यह मामला देनिक अख़बार प्रभात खबर ने दिनांक 13 अगस्त 2017 को प्रमुखता से अपने अख़बार के माध्यम से प्रकाशित किया जिसका लिंक http://www.prabhatkhabar.com/news/giridih/story/1037173.html संलग्न है।
अतः महोदय से नम्र निवेदन है की उक्त मामले गम्भीरता से लेते हुए पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान कराते हुए दोषियों पर क़ानूनी कार्यवाही की जाए।और कार्यवाही की एक प्रति हमें भी उपलब्ध कराया जाए
भवदीय
ओंकार विश्वकर्मा
मानवाधिकार कार्यकर्ता
डोमचांच कोडरमा झारखण्ड
संपर्क 9934520602
ईमेल onkar.670@gmail.com
खबर विस्तार से
डायन का आरोप लगा बेंगाबाद में पंचायत ने सुनाया तुगलकी फरमान
बेंगाबाद की महुआर पंचायत के छाताबाद की घटना
घर से निकलने पर लगाया प्रतिबंध, डेढ़ लाख जुर्माना अदा करने का भी आदेश
पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज पुिलस ने िकया अाठ को गिरफ्तार
बेंगाबाद : कहने के लिए हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन आज भी कई एेसे ग्रामीण इलाके हैं, जहां अंधविश्वास का बोलबाला है. अंधविश्वास के नाम पर लोगों, खासकर महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है.
डायन-भूत का आरोप लगाकर महिलाओं को प्रताड़ित करने के मामले काफी देखे जाते हैं. ऐसा ही एक शर्मनाक मामला बेंगाबाद प्रखंड में सामने आया है. गांव में कुछ लोगों की तबीयत खराब रहने पर एक महिला को डायन कहकर प्रताड़ित किया गया. यही नहीं, गांव में पंचायत बैठाकर महिला को कड़ी सजा भी सुना दी गयी.
पंचायत के तुगलकी फरमान के बाद महिला शिकायत लेकर बेंगाबाद पुलिस के पास पहुंच गयी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. सभी को गुरुवार को जेल भेज दिया गया. घटना बेंगाबाद थाना क्षेत्र की महुआर पंचायत के छाताबाद गांव की है. महिला व उसका परिवार दहशत में है. महिला अपने पुत्र के साथ दूसरी जगह शरण ले रखी है.
सात अगस्त को बैठी थी पंचायत
पुलिस को दिये अपने आवेदन में महिला ने आरोप लगाया है कि उसे डायन कहकर प्रताड़ित किया जा रहा है. गांव के कुछ लोगों की तबीयत खराब रहने का कारण उसे बता तरह-तरह की धमकी भी दी जा रही है. बीते सात अगस्त को गांव में पंचायत बुलायी गयी. वह डर से पंचायत में शामिल नहीं हुई थी. ग्रामीणों की मौजूदगी में पंचों ने उसे मैला पिलाने तथा सिर मुंड़वा कर गांव में घुमाने का फरमान सुनाया था. यही नहीं, उस पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगा दिया. पंचों ने उसके घर से बाहर निकलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है.
डर से महिला ने छोड़ा घर : पीड़िता का कहना है कि पंचों का फैसला सुनाये जाने के बाद वह बुरी तरह डर गयी. बुधवार की शाम घर से भागकर किसी तरह थाना पहुंची.
आवेदन देकर सुरक्षा की मांग की. थाना को आवेदन देने के बाद महिला अपने पुत्र के साथ घर छोड़ कर अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में अपने रिश्तेदार के यहां शरण ले रखी है. उसको डर है कि गांव पहुंचने पर उसके साथ अनहोनी हो सकती है. महिला के परिजन अभी छाताबाद में ही हैं. उसका पति बाहर रहता है.
दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई : एसडीपीओ
गिरिडीह. सदर एसडीपीओ मनीष टोप्पो ने कहा कि छाताबाद गांव में महिला को डायन कहकर प्रताड़ित करनेवालों पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी.
महिला को कई माह से प्रताड़ित किया जा रहा था. दो वर्ष पूर्व भी इसी तरह का आरोप लगाकर महिला को प्रताड़ित किया गया था लेकिन उस वक्त महिला गांव के कुछ लोगों के डर से थाना नहीं पहुंची. बुधवार को महिला ने पूरी आपबीती बतायी. इस तरह की घटना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जायेगी.अन्य आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जायेगी.
प्राथमिकी में 19 नामजद
आवेदन के आधार पर पुलिस ने मामला (कांड संख्या-300/17) दर्ज कर लिया. प्राथमिकी में 19 लोगों को नामजद किया गया. प्राथमिकी के बाद थाना प्रभारी नीरज कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने छापामारी कर बुधवार की रात को छाताबाद के बद्री पासी, चुरामन पासी, छोटू पासी, पाचु पासी, बजरंगी पासी, हरखू पासी, हीरामन पासी को गिरफ्तार किया और गुरुवार को जेल भेज दिया.
महिला व उसके परिवार को पूरी सुरक्षा दे रखी है. किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने दी जायेगी. आठ आरोपियों को जेल भेजा गया है. अन्य आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जायेगा.
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